
Ranchi : घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सरकारी भवन बनानेवाला भगोड़ा घोषित ठेकेदार सुरेंद्र कुमार पाठक की एसीबी की टीम द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब उसके खिलाफ जल्द आरोप गठित होगा. आरोपी को पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गयी है.
एसीबी की टीम ने उसे 26 साल बाद दबोचने में सफलता पायी है. एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने बताया है कि मामले में जल्द ही आरोपी के खिलाफ आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई होगी. इसके बाद मामले में गवाहों को प्रस्तुत किया जायेगा.
सुरेंद्र कुमार पाठक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही 1996 से फरार चल रहा था. मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने 1997 में ही जांच पूरी करते हुए उसे फरार बताते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में अदालत ने भी भगोड़ा घोषित कर दिया था. साथ ही मामले के अन्य दो आरोपियों की फाइल अलग करते हुए सुनवाई जारी रखी गयी थी.
क्या है मामला
ठेकेदार सुरेंद्र कुमार पाठक ने 33/11 केवी पावर स्टेशन के लिए कमिश्नर कंपाउंड रांची के निकट भवन का निर्माण किया. जो 30 नवंबर 1988 को रांची क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, रांची को सौंप दिया गया. लेकिन बहुत ही कम समय के भीतर इमारत की हालत खराब हो गयी. जांच में पाया गया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद निगरानी थाने में 1996 में ठेकेदार एवं इंजीनियर के खिलाफ निगरानी थाना कांड संख्या 13/1996 दर्ज की गयी. अनुसंधानकर्ता ने आरोप को सही पाते हुए आरोपी के खिलाफ 22 नवंबर 1997 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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