
Ranchi: सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत मामले के आरोपी सीसीएल के क्लर्क रणधीर कुमार को दोषी पाकर 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना लगाया गया है. रणधीर कुमार सीसीएल राजहरा प्रोजेक्ट पलामू में कार्यरत था. रांची सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है.
आरोप है कि रणधीर कुमार ने शिकायतकर्ता के ऋण को पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी. शिकायत पर सीबीआई ने 21 फरवरी 2020 को रिश्वत की राशि के साथ उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. लगभग 4 महीने जेल काटने के बाद जून 2020 में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत की सुविधा प्रदान की थी.
इसे भी पढ़ें: हाल-ए-वन विभाग: कहीं फॉरेस्ट गार्ड संभाल रहा फॉरेस्टर का पद तो कहीं रेंजर का पद संभाल रहा फॉरेस्टर




