
Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने प्रियरंजन सहाय एवं विपिन कुमार सिंह की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई. उल्लेखनीय है कि पूर्व में पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने प्रियरंजन सहाय और विपिन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उनकी ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. 16 अप्रैल 2024 को जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय , मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी .गिरफ्तारी के बाद से प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह एवं अन्य आरोपी जेल में बंद हैं. दरअसल, ईडी ने मामले में सीएम हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद,तापस घोष , अंतू तिर्की, बिपिन सिंह, मोहमद इरसाद, प्रियरंजन सहाय, अफसर अली , सद्दाम हुसैन, हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद अख्तर और संजीत कुमार आदि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.



