

जेएसडब्ल्यू (पर्वतपुर कोल ब्लॉक) प्रबंधन द्वारा रैयतों को नौकरी नहीं दिये जाने के विरोध में आज 29 अक्टूबर को मुख्य द्वार अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की गयी है. इस सूचना के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
यह आदेश 29 अक्टूबर को पूर्वाह्न 5 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. मुख्य द्वार के 50 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, भीड़ लगाने, जुलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी.
इसके अलावा आग्नेयास्त्र, पारंपरिक हथियार तथा कुदाल, गैंता आदि खुदाई के उपकरण लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा. अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार मुख्य द्वार के आसपास ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे औद्योगिक कार्य, सार्वजनिक आवागमन अथवा विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.
प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश एवं आवागमन पर भी रोक लगाई गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.




