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हाई कोर्ट ने टाटा स्टील लिमिटेड की याचिका की खारिज, लेबर कोर्ट का आदेश रखा बरकरार

Ranchi: टाटा स्टील के कर्मी को मारपीट के मामले में हटाए जाने पर के बाद लेबर कोर्ट द्वारा उसे पुनरबहाल करने के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा स्टील लिमिटेड की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने टाटा स्टील की याचिका को खारिज करते हुए लेबर कोर्ट, जमशेदपुर के 25 जनवरी 2010 के आदेश को बरकरार रखा है. लेबर कोर्ट, जमशेदपुर ने टाटा कंपनी के वर्कमैन  के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे  50% बैक वेज के साथ नौकरी पर पुनरबहाल करने का आदेश दिया था. लेबर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ टाटा स्टील लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दरअसल यह मामला अगस्त 1995 का है. जहां एक क्रेन ऑपरेटर को दूसरे क्रेन ऑपरेटर पर हमला करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. मामले में कंपनी की ओर से डोमेस्टिक इंक्वारी की गई थी, इसके बाद आरोपित वर्कमैन को हटा दिया गया था. बाद में यह मामला लेबर कोर्ट जमशेदपुर पहुंचा था , जहां लेबर कोर्ट ने आरोप लगाए के वर्कमैन आरएन सिंह को राहत दी थी, जिसे टाटा स्टील ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

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