
दो महीने तक बिलिंग समय पर नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट, अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तक
Ranchi : साल 2020-21 में जेबीवीएनएल के बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है. राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से शुक्रवार को इन दरों की घोषणा की गयी. जो अक्टूबर 2020 से लागू होगी. नियामक आयोग की मानें तो कोविड 19 में उपभोक्ताओं और बिजली वितरकों की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. जब तक अगले साल नयी बिजली दरें तय नहीं हो जाती, तब तक ये दरें लागू रहेंगी.
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ऐसे में साल 2019-20 में निर्धारित बिजली दर ही इस साल भी लागू रहेगी. ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5.75 रुपये प्रति यूनिट, घरेलू शहरी के लिए 6.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली तय की गयी. घरेलू हाइटेंशन के लिए छह रुपये प्रति यूनिट, ग्रामीण कर्मिशयल कनेक्शन छह रुपये, कर्मिशयल शहरी क्षेत्र के लिए 6.25 रुपये दर तय की गयी है.
बिलिंग समय पर नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
आयोग की ओर से तय किया गया है कि लाइसेंसी कंपनियां समय पर बिलिंग करें. बिल समय पर नहीं होने से उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी. ऐसे में दो महीने तक का समय बिलिंग के लिए दिया गया है. अगर दो महीने में लाइसेंसी कंपनियां बिलिंग नहीं करती हैं, तो तीसरे महीने से एक प्रतिशत बिलिंग में छूट दी जायेगी.
इसकी अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तक की है. वहीं प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओ को तीन प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. ऐसे में सिक्यूरिटी मनी भी वापस कर दिया जायेगा.
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एक जनवरी से अनमीटर्रड कनेक्शन खत्म
एक जनवरी से जेबीवीएनएल को अनमीटर्रड कनेक्शन खत्म करना होगा. इसके लिए आयोग की ओर से तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. कोरोना काल को देखते हुए एक जनवरी तक का समय आयोग ने दिया है. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं से मीटर रेंट की वसूली भी नहीं की जायेगी.
बता दें जेबीवीएनएल ने 22 प्रतिशत बिजली वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. जिसमें घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 7 रुपये, शहरी उपभोक्ताओं के लिए 7.50, एचटी कनेक्शधारियों को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी. ऐसे में नियामक आयोग ने इस पीटिशन को नहीं मानते हुए, और स्थिति का जायजा लेते हुए पूवर्वत ही बिजली टैरिफ रखा.
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