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निकाय चुनाव के लिए नियमावली में संशोधन, रांची में मेयर का पद एसटी और धनबाद में एससी के लिए रिजर्व

Ranchi : झारखंड सरकार ने निकाय चुनाव के लिए नियमावली में परिवर्तन किया है. एक्ट के अनुरूप कार्य होगा.

झारखंड में निकाय चुनाव अब जनसंख्या के अनुरूप नहीं होगा. चक्रानुक्रम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. रांची नगर निगम में मेयर का पद अब हमेशा के लिए एसटी के लिए रिजर्व रहेगा. वहीं धनबाद नगर निगम में एससी के लिए आरक्षित रहेगा. राज्य सरकार ने इसके अलावा नियमावली में और भी कई संशोधन किये हैं.

एससी-ओबीसी के भी धार्मिक स्थल होंगे विकसित

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के योजना को मंजूरी दी गयी. प्रत्येक धार्मिक स्थल पर 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इसमें पेयजल मल्टीपरपस हॉल सहित अन्य विकास कार्य होंगे. लाभुक समिति की अनुशंसा पर काम होगा. अभी एसटी और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के विकास का प्रवादान है.

स्मार्ट सिटी एरिया में होटल ताज खोलने के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित की गई. यह जमीन मेसर्स इंडियन होटल को दी गई. सीआरपीएफ कैंप के पास यह होटल खुलेगा.

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