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चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर लगी रोक

Ranchi: आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान चुनाव संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

इनमें यह शामिल हैं लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं.

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
  • चुनाव के संचालन से जुड़े जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी
  • चुनाव प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे रेंज आईजी और डीआइजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, उपमंडल स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी जो आयोग में प्रतिनियुक्त हैं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के तहत
  • चुनाव कार्यों के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी जैसे सेक्टर और जोनल अधिकारी, परिवहन सेल, ईवीएम सेल, मतदान सामग्री खरीद और वितरण सेल, प्रशिक्षण सेल, प्रिंटिंग सेल आदि वरिष्ठ अधिकारी, जिनकी राज्य में चुनाव के प्रबंधन में भूमिका होती है.
  • उपरोक्त श्रेणियों के अधिकारियों के संबंध में घोषणा की तारीख से पहले जारी किए गए स्थानांतरण आदेश, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने तक लागू नहीं किए गए, उन्हें आयोग से विशिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए.
  • यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा.
  • ऐसे मामलों में जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्थानांतरण आवश्यक माना जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ पूर्व मंजूरी के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है.
  • इस अवधि के दौरान आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कोई नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी.

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