
Rana Pratap Singh
Ranchi: साहिबगंज के राजमहल में हुए तेजाब कांड के पीड़िताओं के मुआवजा बढ़ोतरी, पुनर्वास व बेहतर इलाज को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में स्वास्थ्य सचिव हाजिर हुए. स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पीड़िता का जहां भी इलाज होगा सरकार खर्च वहन करेगी. एसिड पीड़िता का जो भी खर्च होगा इसका आकलन कर सिविल सर्जन , साहिबगंज को दे देंगी, जो राशि होगी वह पीड़िताओ के फेवर में भुगतान कर दी जाएगी ताकि उसका समुचित इलाज हो सके. कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि एसिड पीड़िता को तत्काल एक सप्ताह के भीतर एक लाख रुपए का मुआवजा का भुगतान किया जाए ताकि वह रोजमर्रा की खर्च वहन कर सके. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में हुई.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई में अदालत ने दो पीड़िताओं हसीना बीबी व शबनम खातून के बेहतर इलाज व पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किया था. अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.पीड़िताओं को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा तथा पुनर्वास का पैकेज मुहैया कराये पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पीड़िताओं की तस्वीरें व रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वे गंभीर पीड़ा में हैं. उन्हें समाज तथा राज्य सरकार के संवेदनशील रवैये की जरूरत है. राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह पीड़िताओं को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा तथा पुनर्वास का पैकेज मुहैया कराये.
क्या है मामला
वर्ष 2024 में अप्रैल माह में राजमहल में तेजाब कांड हुआ था, जिसमें कई लोग झुलस गये थे. घर भी जल गया था. सरकार से 11 लाख रुपये मुआवजा मिला है. पीड़ितों के परिवार का न कोई घर बचा है और रोजगार भी चल गया है. उनका इलाज भी सही ढ़ंग से नहीं हो पाया है. एक बच्ची का एक आंख खराब हो गया है.बता दे की कि तेजाब कांड की पीड़िताओं की ओर से याचिका दायर की गयी है. साहिबगंज जिले के राजमहल थाना अंतर्गत बुधवार 24 अप्रैल को तड़के एक बड़ी घटना हुई. छत पर सो रहे एक परिवार पर एसिड से हमला किया गया था, जिसमें परिवार के चार लोग झुलस गये थे.




