
Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी उषा मार्टिन के एमडी राजीव झावर की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में प्राथी द्वारा अग्रिम जमानत के विषय पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पिटीशन को हाई कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए 10 अक्टूबर तक उन्हें निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बांड भरने का निर्देश दिया. दरअसल, 28 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट ने राजीव झावर को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी और चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बांड भरने का निर्देश दिया था लेकिन उनकी ओर से यह नहीं किया जा सका था. इसके बाद उनकी ओर से सीआरएमपी दाखिल कर एक्सटेंशन का टाइम पिटीशन दाखिल किया गया था. ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सागर कुमार ने पैरवी की. बता दें कि मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 2/ 2021 दर्ज किया है. उषा मार्टिन को घाटकुड़ी , पश्चिम सिंहभूम स्थित विजय टू में आयरन ओर के लिए कैपटिव माइनिंग का काम मिला था. आरोप है कि कंपनी ने आयरन ओर का इस्तेमाल अपने लिए करने की बजाय उसे मार्केट में बेच दिया. मामले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.




