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टेरर फंडिंग के आरोपी टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

Ranchi: चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपी टीपीसी के जोनल कमांडर भीखन गंझू उर्फ दीपक कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने पूर्व में भीखन गंझू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. एनआईए से जुड़े एक मामले में वह 25 मार्च 2022 से जेल में है.

मामले में एनआईए की ओर से बताया गया कि प्रार्थी ने कोयला व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से धन इकट्ठा करने में सहायता करने के इरादे से सह-अभियुक्तों के साथ एक आपराधिक साजिश रची थी और जानबूझकर लेवी से वसूली गई राशि को छुपाया था. वहीं प्रार्थी की ओर से खा गया कि वह एक दैनिक श्रमिक है. लेवी वसूली से उसका कोई नाता नहीं है. बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डे-टू-डे चल रही है. एनआईए की ओर से करीब 114  गवाहों को प्रस्तुत किया जा गया है.

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