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महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत,  अपराधिक अवमानना को सुनवाई योग्य नहीं माना

Ranchi: राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामला चलने से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना चलाने मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना.

दरअसल, 23 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. यहां बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 1 सितंबर  2021 को एक मामले में सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट रूल के अनुसार अवमानना का मामला चलाने के लिए मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में भेज दिया था. साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए हस्तक्षेप याचिका (आईए)  दाखिल की गई थी.

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