
Rana Pratap Singh
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण झारखंड सरकार आज से नहीं दे सकती है जब तक की झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह जजमेंट l & ll एवं एम नागराज के केस में जो गाइडलाइन दिया है उसके आलोक में नया रूल ना बना दे. प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि झारखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा गया था कि झारखंड सरकार का 31 मार्च 2003 का रेजोल्यूशन गलत है. क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज जजमेंट एवं जरनैल सिंह जजमेंट में जो गाइडलाइन दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया गया है. कोर्ट ने वर्ष 2003 से चली आ रही इस याचिका को निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2003 का झारखंड सरकार का रेजोल्यूशन अब इफेक्ट में नहीं लाया लाया जाएगा, जब तक नियमावली, गाइडलाइन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एम नागराज एवं जरनैल सिंह जजमेंट l & ll के आलोक में न लाया जाये.
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