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टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल और अजय कुमार सिंह की एनआईए कोर्ट में ट्रायल पर रोक के आवेदन पर हाईकोर्ट में एनआईए ने जवाब के लिए मांगा समय

Ranchi: चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल के अलावा अजय कुमार सिंह और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की चार्जफ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार को हुई.   सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से एनआईए कोर्ट में चल रही ट्रायल पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदन पर एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पाहवा, हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार ने पैरवी की.  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. रांची की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल, अजय कुमार सिंह, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था.साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्जफ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआइए की विशेष अदालत में  सुनवाई चल रही है. एनआइए ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था. अनुसंधान के बाद एनआइए ने मामले में  17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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