
Ranchi: सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले में अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार एवं सिद्धार्थ रंजन ने परवी की. वही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार मेहता, सौरव अरुण, अमृतांश वत्स एवं शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की. जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार ने पैरवी की.
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बता दें कि इस संबंध में विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश एवं अन्य ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए है, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है. विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहींकिया जा सकता है. ऐसे में इनकी परीक्षा रद किया जाए.
बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी थी। इस मामले में एकल पीठ ने टाउन प्लानर की नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था।




