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हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अक्टूबर को विस्तृत सुनवाई 

Ranchi:  सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित केस की सुनवाई को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. इस संबंध में सुनील टूडू सहित 60 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं राकेश रंजन ने पैरवी की.

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याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है। ऐसे में उक्त नियमावली को रद कर देना चाहिए। हालांकि इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी.

बता दें कि वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके बाद से करीब सात हजार सिपाही इस मामले में प्रतिवादी बने हैं.

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