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डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड डेंटल काउंसिल को हाई कोर्ट ने किया नोटिस

Ranchi: रिम्स में ट्विटर (शिक्षक) के पोस्ट को 3 साल की अवधि निर्धारित करने के खिलाफ दायर डॉ धर्मेंद्र सिन्हा एवं अन्य की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में कोर्ट ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं झारखंड डेंटल काउंसिल को नोटिस जारी किया है . कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जून निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन एवं अभय प्रकाश ने पैरवी की. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स का कानून कहता है कि जिस  विभाग में देश में काउंसिल होता है वहां ट्विटर के पोस्ट की समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है.  फिर रिम्स में कैसे ट्विटर पद के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित किया गया है. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कभी भी ट्यूटर पोस्ट को निर्धारित  समय सीमा वाला पद नहीं दर्शाया है. ऐसे में रिम्स द्वारा ट्विटर पद को 3 साल के लिए निर्धारित किया जाना गलत है. दरअसल, इसी मामले में रेखा शर्मा एवं अन्य की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है. जिसमें कहा गया है रिम्स में उनकी नियुक्ति ट्विटर पद पर हुई थी. उस समय ट्विटर पद के लिए कोई समय सीमा नहीं थी. बाद में रिम्स ने नियम बनाकर ट्विटर पद के लिए 3 साल की अवधि  निर्धारित की. प्रार्थी का कहना था कि जिस विज्ञापन से उनकी नियुक्ति हुई है उसमें ट्विटर पद के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं थी.

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