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HC का राज्य सरकार को निर्देश- भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें सुनिश्चित

Ranchi: रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला एवं लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन एवं अवैध माइनिंग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को लेकर संतोष पाठक की जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश कि भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन 1 सप्ताह में सुनिश्चित करें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 मई निर्धारित की. इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राम शुभग सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक भुरकुंडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है. भुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग,  लौह अयस्क के ट्रांसपोर्टिंग से प्रदूषण जारी है. अभी भी अवैध माइनिंग हो रही है एवं 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योगों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. बता दें कि पिछली सुनवाई में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बताया गया था कि  प्रदूषण की रोकथाम के लिए भुरकुंडा में लगातार पानी का छिड़काव करने, पेड़ लगाने, बाउंड्री लगाने, प्रदूषण के स्तर की लगातार मॉनिटरिंग करने, प्रदूषण के स्तर को घटाने आदि विषयों पर काम किया जाना है.

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