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HC ने राज्य सरकार से पूछा-वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराई जाए

Ranchi: कौशल विकास केंद्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर( वीटीपी) के वेतन भुगतान से संबंधित इस्मत अंसारी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट के 28 मार्च 2023 के आदेश के आलोक में श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. कोर्ट ने मामले में कहा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि श्रम विभाग का इस मामले में एटीट्यूड सही नहीं है. कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों नहीं मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. कोर्ट ने प्रार्थी को भी पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में श्रम सचिव को उपस्थिति से छूट प्रदान की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पैरवी की. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में हुई.

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