
Ranchi : छठी जेपीएससी में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के मेरिट को कंसीडर करते हुए उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में किए जाने से संबंधित चंदन कुमार और गौतम कुमार की अपील याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून 2021 में जेपीएससी द्वारा रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में किए जाने को सही ठहराया था. वही प्रार्थी का कहना था कि उनका कैडर आवंटन उन्हीं की रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था. प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को बताने को कहा है कि कैसे उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व में किया जाना अनुचित है. जेपीएससी के द्वारा बताया गया की नियम के अनुसार ही उनका कैडर आवंटन अनारक्षित कैटेगरी में किया गया है. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल वालों ने पैरवी की.
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