
Giridih: नामचीन टीएमटी कंपनी मोंगिया स्टील से धोखाधड़ी के आरोप में गिरिडीह कोर्ट ने रांची के ट्रेडर्स सह कारोबारी अमरनाथ गुप्ता को डेढ़ साल की सजा सुनाई है साथ ही बकाए पौने 11 लाख रूपए की रकम को ब्याज के साथ 15 लाख भुगतान करने का निर्देश दिया है. इस मामले में आरोपी अमरनाथ गुप्ता फिलहाल जेल से बाहर हैं लेकिन अब आरोपी गठित होने और कोर्ट द्वारा सजा सुनाएं जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस कभी आरोपी अमरनाथ गुप्ता को गिरफ्तार करने रांची जा सकती है क्योंकि इसे पहले भी कोर्ट द्वारा आरोपी पेश होने के लिए कई बार नोटिस जारी किया था. लेकिन आरोपी एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. मामला पांच साल पहले साल 2017 का है.
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रांची के हरमू रोड स्थित मयंक ट्रेडर्स के मालिक और ट्रेडर्स अमरनाथ गुप्ता ने साल 2017 के नवंबर में 10 लाख 21 हजार का गिरिडीह के मोंगिया टीएमटी छड़ की खरीदारी किया था. इस दौरान आरोपी ने मोंगिया स्टील के चैयरमेन डा. गुणवंत सिंह मोंगिया को 06-11-2017 के तारीख का दो चेक दिया था. जिसमें एक चेक 3 लाख 97 हजार तो दूसरा चेक 6 लाख 23 हजार का दिया था. चेक मिलने के बाद मोंगिया स्टील के चैयरमेन ने दोनों को भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमएसएमई के शाखा में लगाया. लेकिन दोनों चेक बांउस हो गया. चेक बांउस होने की जानकारी देते हुए मोंगिया स्टील के चैयरमेन ने रांची के ट्रेडर्स अमरनाथ गुप्ता से 10 लाख 21 हजार भुगतान करने को कहा. जब रांची के हरमू के कारोबारी टालमटोल करते रहे तो इसके बाद मोंगिया स्टील के चैयरमेन ने गिरिडीह कोर्ट के न्यायिक दडांधिकारी प्रथम इशराक जेया खान के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था वहीं अब पांच साल बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी गुप्ता पर आरोप गठित करते हुए बकाए राशि के साथ उसका ब्याज 15 लाख भुगतान करने के साथ धोखाधड़ी के आरोप में डेढ़ साल की सजा सुनाई.




