
Patna: पटना में 27 अप्रैल से सुबह 10.45 बजे तक ही स्कूल चलेगा. बढ़ते हिटवेब को लेकर फैसला सुनाया गया है. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है. इनके निर्देश के अनुसार आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन कराने को लेकर थानों की पुलिस को लगाया गया है. पुलिस इसकी रिपोर्ट थाना को देगी. अप्रैल माह में यह दूसरी बार है, जब प्रशासन ने स्कूलों का समय बदला है. हीट वेव से बच्चों की सेहत पर संकट को देखते पटना में स्कूलों के लिए जारी नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि किसी भी कक्षा के स्कूल इस समय के बाद नहीं चलाए जाएंगे.
उन्होंने यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दिया है. आदेश दिया है कि इसका पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह प्रतिबंध प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित जिले के सभी विद्यालयों पर लागू होगा. यह आदेश 27अप्रैल से पूरी तरह से लागू हो जाएगा. डीएम ने जिले के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में बदलाव का आदेश दिया है. डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस सहित सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है. डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.
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