
Ranchi: झारखंड में दैनिक मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में राज्य सरकार ने 19 प्रतिशत की परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित कर दिया है. दैनिक मजदूरों व दिहाड़ी पर काम करने वाला श्रमिकों को अब रोज 326 रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में कार्य करनेवाले मजदूरों के लिए किया है. इससे राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है. बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी एक अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएगी.
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब अकुशल मजदूरों को वीडीए सहित 326.85 रुपये, अर्द्ध कुशल मजदूरों को 342.43 रुपये, कुशल मजदूरों को 451.39 रुपये तथा अतिकुशल मजदूरों को 521.42 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. इसी तरह राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बोर्ड एवं स्थानीय निकायों में कार्यरत कामगारों के लिए भी वीडीए में वृद्धि करते हुए न्यूनतम दैनिक मजदूरी निर्धारित कर दी है. नए नियम के तहत अब सरकारी कार्यालयों में काम करनेवाले अकुशल कामगारों को 350.21 रुपये, अर्द्ध कुशल को 373.55 रुपये, कुशल को 482.52 रुपये तथा अतिकुशल को 560.34 रुपये दैनिक मजदूरी मिलेगी. ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल तथा अक्टूबर माह में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का निर्धारण की जाती है.




