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Jahangirpuri LIVE: जहांगीरपुरी में नहीं चलेगा बुलडोजर, यथास्थिति बनाये रखें, SC ने कहा- दो हफ्तों बाद होगी अगली सुनवाई

New Delhi : दिल्लीज के जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक अगले दो हफ्ते जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पर रोक का यह आदेश केवल दिल्लीर के लिए है.

वहीं बुधवार को आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेने को कहा है. वरिष्ठअ वकील दुष्यंआत दवे ने जब कहा कि मामले से कई राष्ट्री य महत्वह के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने फटकार लगा दी.

जज ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए. नगर निगम ने बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर उतार दिया था. तोड़फोड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी. जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बराकरार रखने को कहा है. अदालत ने जूस दुकानदार की ओर से पेश हुए वरिष्ठत वकील संजय हेगड़े से पूछा कि क्यार आपकी दुकान गिराने से पहले नोटिस दिया गया था. जवाब ना में मिला तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस दिया गया था.
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नोटिस के संबंध में हलफनामे मांगे और कहा कि तब तक यथास्थिति वाला आदेश जारी रहेगा.
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ऐसी याचिकाओं में SG को दिखा पैटर्न

सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि यहां व्यटक्ति नहीं संस्था एं केस लड़ रही हैं. खरगोन (एमपी) में 88 हिंदुओं और 26 मुस्लिमों की संपत्ति पर बुलडोजर चला. खरगोन से जुड़े आदेश 2021 और 2022 में दिए गए थे. यह पैटर्न बन चुका है इसलिए व्यतक्तियों के बजाय संस्था एं अदालत में कूद पड़ती हैं.

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जूस शॉप चलाने वाले ने मांगा मुआवजा

जूस की दुकान चलाने वाले की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े पेश हुए. उन्हों्ने कहा, ‘मैं वहां था. मेरी दुकान गिरा दी गई, मेरे पास सारे कागज थे.’ हेगड़े ने मुआवजे की मांग की.

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विध्वं स तो बुलडोजर संग ही होगा: SC

कपिल सिब्बेल ने कहा कि वे विध्वंंस पर रोक चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे देश में विध्वंिस नहीं रोक सकते. सिब्बंल ने कहा कि वे खास एरिया की बात कर रहे हैं जिसपर SC ने कहा कि हम देखेंगे. सिब्ब ल ने फिर कहा कि बुलडोजर के साथ डिमॉलिशंस न हो तो कोर्ट ने कहा कि विध्वंेस तो बुलडोजर के साथ ही होता है. सिब्बरल ने कहा कि ‘हमेशा नहीं.’

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‘मुस्लिमों को डराना चाहते हैं या खत्मथ करना चाहते हैं?’

वरिष्ठम वकील कपिल सिब्बयल ने कहा कि अतिक्रमण भारत की एक गंभीर समस्याो है मगर मुद्दा यह है कि मुस्लिमों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है. ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है. सिब्बिल ने मध्यस प्रदेश का जिक्र किया. उन्होंमने कहा कि दिल्लीद में ‘कुछ जगहों पर एक समुदाय के लोगों को बंद कर दिया गया. वे क्या चाहते हैं? डराना चाहते हैं या उन्हेंी खत्मक करना चाहते हैं?’

‘गरीबों पर जुल्मब हो रहा, दम है तो…’

जहांगीरपुरी के सारे घर 30 साल से ज्याहदा पुराने हैं और दुकानें 50 साल से ज्याउदा पुरानी. हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और देश में इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है. दवे ने इसे ‘जंगल का कानून’ बताते हुए कहा कि बिना पर्याप्ता अवसर दिए ऐसी कार्रवाई गैरकानूनी है. उन्होंाने कहा कि ‘ये लोग गरीब हैं. अगर आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं सैनिक फॉर्म आइए. गोल्फं लिंक्स आइए जहां मैं रहता हूं और हर दूसरा घर अतिक्रमण ही है, लेकिन आप उसे छूते तक नहीं.’

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‘दिल्लीे में 731 अवैध कॉलोनियां, उनपर ऐक्शैन क्यों नहीं’

देव ने कहा कि उन्हें पता था कि हम 10.30 बजे मेंशन करेंगे और इसी वजह से डिमॉलिशन 9 बजे शुरू हुआ. यथास्थिति का आदेश पारित होने के बाद भी डिमॉलिशन जारी रहा. इससे कानून का शासन प्रभावित होता है और लोकतंत्र नहीं बचेगा. दवे ने कहा कि दिल्लीस में 731 अवैध कॉलोनी हैं जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, आप एक इलाके को कैसे टारगेट कर सकते हैं.

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