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जमशेदपुर  : मॉल व मल्टीप्लेक्स में पार्किंग शुल्क लेना अवैधानिक, जानिये किस अधिवक्ता ने झारखंड नगर अधिनियम के तहत इसे गलत बताया

Jamshedpur : अधिवक्ता आकाश शर्मा ने मॉल और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग शुल्क लगाये जाने को अवैधानिक बताया है और कहा कि मॉल और मल्टीप्लेक्स कार पार्किंग की सुविधा देने के लिए एक वैधानिक दायित्व से बंधे हुए हैं. उन्होंने पार्किंग शुल्क वसूलने को झारखंड नगर अधिनियम- 2011 का घोर उल्लंघन बताया है. उन्होंने बताया कि जेएनएसी नियम, झारखंड भवन उपनियम 2016 नियम, झारखंड नगरपालिका अधिनियम की पार्किंग नीति  के अनुसार मॉल एक वाणिज्यिक परिसर है और पार्किंग के लिए स्वीकृत भवन योजना में निर्धारित स्थान को पे एंड पार्क सुविधा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. उच्च न्यायालय का भी निर्णय है कि मॉल और मल्टीप्लेक्स अपने परिसर को पेड पार्किंग के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.

बकौल आकाश शर्मा, केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि प्रथम दृष्टया लुलू इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क का संग्रह उचित नहीं था, जबकि मॉल ने अपने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क एकत्र करने का आरोप लगाने वाली दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया था. इस संबंध में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है. कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस बाबत रांची हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर करेंगे, ताकि जमशेदपुर के लोगों को पार्किंग शुल्क से निजात मिल सके.

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