
- विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिये गये संज्ञान को बाबूलाल ने दी थी चुनौती
Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर द्वारा भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर की जा रही कार्रवाई रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई थी.
जहां कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. इस संबंध में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि हाईकोर्ट ने बाबूलाल मामले कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनाने 13 जनवरी को होगी.
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बुधवार को हुई थी इससे पहले सुनवाई
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई. हालांकि बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गयी. हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन और विधानसभा की ओर से भी दल-बदल कानून पर दलीलें पेश की गयीं.
साथ ही बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन इलेक्शन कमीशन की ओर से आकाशदीप कुमार,बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना-अपना पक्ष रखा.
बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल पर लिये गये संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गयी.
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बताते चलें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर मूल याचिका में झारखंड विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनके दल-बदल के मामले में लिये गये संज्ञान के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
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