
Ranchi : राज्य सरकार ने झारखंड परीक्षा संचालन 2001 के दो प्रावधानों को समाप्त कर दिया है. इसके तहत अधिनियम 2001 के प्रावधानों में अनुसूची की कंडिका-3 झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एवं अनुसूची कंडिका-7 राजस्व पर्षद झारखंड या राज्य सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक लोक उपक्रम या सरकारी संस्था द्वारा सेवा में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. राज्य में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवाकरण के उपाय विधेयक के प्रभावी होने की तिथि से लागू होगा. दरअसल, झारखंड सरकार ने नियुक्ति के लिए आयोजित की जानेवाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा की शुचिता को बनाये रखने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती अधिनियम लाया है. इसमें परीक्षा में नकल करते, कराते पकड़ाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. जबकि पहले से ही राज्य में झारखंड परीक्षा संचालन 2001 एक्ट कायम है. ऐसे में सरकार का मानना है कि दोनों अधिनियम की कंडिकाओं में अंकित प्रावधान समानांतर रूप से लागू नहीं रह सकते हैं. ऐसे में पूर्व के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है.



