
New Delhi: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है. 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. लेकिन इसमें कई प्रकार की छूट दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जायेगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी. हालांकि, जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी.
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जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू
रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.
खुलेंगे धार्मिक स्थल, लेकिन शर्तों के साथ
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जायेंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जायें तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जायेगा. स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा. धार्मिक स्थल और सैलून खोले तो जायेंगे, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
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एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं लोग
लॉकडाउन 5.0 में एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है. साथ ही राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में लोग जा सकेंगे. यात्रा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अब यात्रा करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.
राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार
अब राज्य सरकारों को अधिक अधिकार दिये गये हैं. इसके तहत राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी. गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए पाबंदियां लगा सकती हैं.
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