
Ranchi : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में दो दोषियों को कड़ी सजा सुनायी है. कोर्ट ने सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने इरशाद अंसारी को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पूर्व में जगरनाथपुर थाना क्षेत्र निवासी इरशाद अंसारी एवं सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही इनकी सजा पर अदालत 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी. उक्त आरोप में भोटू 11 मार्च 2019 से ही जेल में है.
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जबकि इरशाद जमानत पर था. दोषी पाये जाने के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया था. बता दें कि उक्त दोनों पर आरोप है कि उन्होंने शौच करने के लिए घर से निकली नाबालिग को चाकू का भय दिखा कर उसके साथ रेप किया था.
घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2019 को जगरनाथपुर में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह एवं बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था.
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