
Ranchi: भू माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. मामले में कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव गृह विभाग, रांची एसएसपी और लोअर बाजार थाना प्रभारी को मामले में प्रतिवादी बनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है की राजधानी रांची में भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जे से संबंधित मामले को लेकर कितनी शिकायतें आई, इसके बाद पुलिस द्वारा मामले में कितने एफआईआर दर्ज किए गए. दर्ज प्राथमिकी के आलोक में क्या एक्शन लिए गए और कितनी गिरफ्तारियां हुई. इस सारे बिंदुओं पर कोर्ट ने एसएसपी से जवाब मांगा है .
कोर्ट ने यह भी पूछा है ऐसे मामलों में भू माफियाओं के खिलाफ एवं इसके पीछे जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया. कोर्ट ने मामले में प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बीते 6 माह में प्रतिमाह आम लोगों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने से संबंधित मामले में कितनी बैठकें हुई हैं. इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और उस पर क्या एक्शन लिया गया. इन बैठकों का एजेंडा भी कोर्ट ने प्रस्तुत करने को कहा है.
कोर्ट ने मामले में एडिशनल डीजीपी आरके मलिक को जमीन कब्जे से संबंधित सभी मामलों की इंक्वायरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को जरूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई निर्धारित की है.
दरअसल, 25 जून को चर्च रोड के विक्रांत चौक (डॉक्टर फतेहउल्लाह रोड ) के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओं ने तोड़ दिया. वहां तैनात गार्ड ने बाद में भू माफियाओं को वहां से खदेड़ दिया. साथ ही लोअर बाजार पुलिस को इसकी सूचना दी थी. भू माफिया अपने साथ मजदूर, गेट, बालू, सीमेंट और ईंट लाए थे. बाउंड्री वॉल तोड़कर वे लोग वहां गेट लगाने की तैयारी में थे बाद में पुलिस की देखरेख में बाउंड्रीवाल को ठीक कराया गया.
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