
Ranchi: रिम्स के प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज रहे एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज, डेंटल कॉलेज, रिम्स के पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता तानिया सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिना नियम के पालन करते हुए एमबी जयप्रकाश को पद से हटा दिया गया एवं उनकी जगह नरेंद्र नाथ को प्रिंसिपल इंचार्ज के पद पर लाया गया है, जो गलत है.
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प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के आलोक में एमबी जयप्रकाश को प्रिंसिपल इंचार्ज के पद से हटाया गया जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है. कोर्ट ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद एमबी जयप्रकाश को पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 में निर्धारित की है.




