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हाईकोर्ट ने एसिड पीड़िता के मामले में गठित किया 2 सदस्यीय पैनल, पीड़िता की वर्तमान स्थिति और मुआवजा पर मांगी जानकारी

Ranchi: हजारीबाग में दिसंबर 2019 में एक नाबालिग को उसके परिचित द्वारा एसिड पिलाए जाने के मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में 2 सदस्यीय पैनल गठित किया है। जिसमें सिविल सर्जन, हजारीबाग एवं चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा ), हजारीबाग रहेंगे । खंडपीठ ने पैनल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जिसमें इन्हें बताना है कि एसिड पिलाये जाने के बाद पीड़िता की कितनी इंजुरी हुई थी और अब उसकी क्या स्थिति है। उसे मुआवजा मिला है या नहीं, इस संबंध में 2 सप्ताह में पैनल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है . खंडपीठ ने राज्य सरकार को भी मामले की अब तक की अनुसंधान के अद्यतन जानकारी भी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। कोर्ट में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा.

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दरअसल, वर्ष 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची जब वह स्कूल से लौट रही थी तो उसके परिचित ने जबरदस्ती उसे एसिड पिला दिया था. जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी. बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में बच्ची का इलाज हुआ था. एसिड पिलाए जाने से 2 महीने तक बच्ची कुछ बोलने में असमर्थ थी. मामले को लेकर हजारीबाग के इचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले को लेकर तत्कालीन चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था. जिसके बाद एक समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया था. पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है या नहीं. आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं. पीड़िता को एसिड पिलाने वाला लड़का कहां का है, इन सारी बातों की जानकारी कोर्ट ने सरकार से मांगी थी.

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