
Ranchi: बहुचर्चित जज उत्तम आनंद की मौत मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया. बताया गया कि अभियुक्तों के व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट अमेरिका की जांच एजेंसी से प्राप्त नहीं हो सकी है. कोर्ट में मामले की सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की है. कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों के व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट हासिल करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा अमेरिका की जांच एजेंसी से संपर्क किया गया है. एफबीआई से व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट अमेरिका सरकार से अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. दरअसल पूर्व में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए व्हाट्सएप चैट हासिल करने के लिए इंटरपोल से मदद लेने को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई थी. सीबीआई की ओर से यह भी बताया गया था कि व्हाट्सएप का मुख्यालय यूएसए में है जहां से व्हाट्सएप चैट लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी.
बता दें कि पूर्व में सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताया था कि मामले के दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा दी गई है. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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