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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Ranchi: भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई. शीर्ष अदालत ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की. वहीं ED की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने पक्ष रखा. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

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