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निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जुलाई को होगी सुनवाई

Ranchi: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से राहत फिलहाल नही मिल पाई. मनी लांड्रिंग की आरोपी अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 5 जुलाई को सुनवाई करेगी. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा था कि अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर है. इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है. न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा था कि, अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें. इस पर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं. उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की. इससे पहले उनकी पत्नी को भी दो बार बेटी की देखभाल के लिए जमानत दी जा चुकी है.
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