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फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से’! जानिए, हमारे-आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो गयी है यह टैगलाइन

New Delhi: ‘फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से’- यह नया टैगलाइन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का. फायनांसियल इयर 2019-20 (एसेसमेंट इयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर करीब आती जा रही है.

ऐसे में आयकर विभाग ने ‘झटपट प्रोसेसिंग’ फीचर पेश किया है. इसके तहत आईटीआर-1 और आईटीआर-4 को आसानी से फाइल किया जा सकता है. आईटी विभाग ने अपने इसे नए फीचर के बारे में ट्वीट किया है.

लोग तय तारीख के पहले आईटी रिटर्न भरें, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम के तहत विभाग ने ‘फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से’ टैगलाइन को प्रमोट किया है.

बताया गया है कि इस फीचर को आईटीआर फॉर्म-1 और फॉर्म-4 के लिए लांच कर दिया गया है और टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसे फाइल कर सकते हैं.

हालांकि ‘झटपट प्रोसेसिंग’ तभी संभव है, जब टैक्सपेयर का आईटीआर चेक किया जा चुका हो और बैंक स्टेटमेंट्स को प्री-वैलिडेट किया जा चुका हो. इसके अलावा इनकम डिफरेंस न हो रहा हो और टीडीएस कटा हो.

रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के लिए टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक एटीएम, बैंक अकाउंट नंबर, आधार ओटीपी और ई-मेल आईडी में से कोई भी एक मोड चुन सकते हैं.

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31 दिसंबर है ITR की लास्ट डेट

अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब झटपट कर सकते हैं. अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आईटी एक्ट के सेक्शन 234ए के तहत 1 फीसदी मासिक की दर से ब्याज चुकाना होगा जब तक कि रेवेन्यू फाइलिंग का रिटर्न नहीं फाइल हो जाता है. सेक्शन 234एफ के तहत 10 हजार रुपये का लेट फी देना होगा.

हालांकि अगर ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है तो लेट फी 1 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा. अगर टैक्सपेयर के ऊपर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो उस पर सेक्शन 234एफ के तहत 10 हजार रुपये की लेट फी चुकानी होगी. हालांकि अगर ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1 हजार रुपये से अधिक का लेट फी नहीं देना होगा.

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आसानी से भर सकते हैं ऑनलाइन ITR

ऑनलाइन ITR-फाइलिंग बेहद आसान है. इसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें. इसके बाद ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.

अब ये चुनें कि कौन सा ITR फॉर्म भरना है. एसेसमेंट ईयर का चुनाव करें. अब Prepare and Submit Onlineको चुनें फिर Continue पर क्लिक करें . सारी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा. उसेवेरिफाई कर दें. इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें. ITR सब्मिट हो जाएगा.

आईटीआर फाइल करते समय कई दस्तावेजों की जरूरत होती है. इन्हें जमा करना जरूरी भले न हो, ITR फाइल करते समय इन्हें रखना जरूरी है. फाइल करते समय अपना PAN, Aadhaar, बैंक एकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें, क्योंकि इनमें से ही निकालकर ये सभी जानकारियां भरी जाएंगी.

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