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महाधिवक्ता ने HC को बताया- साहिबगंज जलापूर्ति परियोजना पूर्ण, घरों में नलों से शुरू हुई पानी की आपूर्ति

नगर विकास सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव, साहिबगंज उपायुक्त हुए हाजिर

Ranchi: साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूरा कर लिया गया है. पानी के ट्रायल रन के बाद साहिबगंज के घरों में नलों से पानी बटना  शुरू हो गया है. फिलहाल साहिबगंज के 19000 घरों में से 8.5 हजार लोगों ने नल से पानी कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है. जो लोग आवेदन देंगे उन्हें नल से पानी उपलब्ध करा दिया कराया जाएगा.

प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, अधिवक्ता ओम प्रकाश ने इसका विरोध करते हुए कहा कि साहिबगंज जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट पूरी नहीं हुई है. उनकी ओर से सरकार के जवाब का प्रतिउत्तर देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव, साहिबगंज उपायुक्त हुए हाजिर हुए. कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए इन अधिकारियों की अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थिति से छूट प्रदान की. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. बता दें कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने हाइकोर्ट में  जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग की है.

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