
Ranchi: साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपी कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साहिबगंज एसपी को 20 सितंबर को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जिन दो केस में बच्चा गुमशुदगी का जिक्र है उसमे लापता बच्चा बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला एवं दीपक साहू ने प्रार्थी की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कई और मामले दर्ज हैं. प्रतिवादी की ओर से यह भी कहा गया कि मामले में सरकार की ओर से शपथ पत्र जो पूर्व दाखिल किया गया था उसमें भी लापता बच्चों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई थी. द
रअसल, कुलदेव साह व वीरेन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर कंप्लेंन केस संख्या 148/ 2022 दर्ज कराई थी. उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है. वहीं बोरियो थाना में कुलदेव साह एवं पप्पू साह के खिलाफ दर्ज कांड संख्या 2020/ 2022 में बी हंसदा ने अपने छोटे भाई की वर्ष 2014 में गुमशुदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी.




