
Ranchi: पत्नी की हत्या मामले में दोषी बुंडू निवासी मनोज कुमार महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त एलएम शाहजाद की अदालत ने मंगलवार को अमित को सजा सुनाने के साथ-साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने मनोज को 23 फरवरी को दोषी करार दिया था. सूचक के अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने जानकारी दी कि अभियुक्त मनोज ने अपनी पत्नी बसंती देवी की हत्या 18 मई 2019 को कर दी थी. घटना को लेकर मृतक का भाई कुशेश्वर महतो ने बुंडू थाना में 18 मई 2019 को अपने बहनोई के खिलाफ कांड संख्या 40/19 दर्ज कराई थी. अभियुक्त ने पत्नी को कुदाल से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इलाज के लिए बुंडू से रिम्स लाया गया. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अभियुक्त को 22 मई 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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