
Ranchi: राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकार व मान्डू के तत्कालीन अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार को भविष्य में कार्य के दौरान सचेत रहने की चेतावनी दी है. उनके खिलाफ डीसी रामगढ़ व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 21 जून 2018 में प्रपत्र क गठित कर आरोप पत्र भेजा था.
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इनके विरूद्ध कोडरमा-रांची भाया हजारीबाग-बरकाकाना न्यू बीजी रेललाइन निर्माण में अर्जित बंदोबस्ती जमीन के मुआवजा भुगतान में बगैर कागजातों की जांच एंव बिना स्थल जांच किए आवेदक के आवेदन तथा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षण के आवेदन में अंकित प्रतिवेदन के आधार पर गलत वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप है. विभाग ने इसे कार्य में लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी. मामले में विभागीय कार्यवाही चलाया गया था, स्पष्टीकरण भी पूछा गया था. पूरे मामले की समीक्षा और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तत्काली सीओ पर पूरी तरह से आरोप सही नही पाया गया. जिसके बाद उन्हें आरोप से मुक्त करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है.




