
Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 791 समायोजित कर्मियों को बकाया भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. इनमें अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत हो गये हैं. परिवहन विभाग ने 14 फरवरी 2023 को निकाले गये संकल्प को संशोधित करते हुए नये सिरे से संकल्प जारी किया है. इसके अनुसार 791 समायोजित निगम कर्मियों की पूर्व की सेवा गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवांत लाभों का भुगतान वास्तविक रूप से एक जुलाई 2004 से किया जायेगा. सभी समायोजित निगम कर्र्मियों का सेवांत लाभ जिसमें उपार्जित अवकाश के बदले 300 दिनों का नकद भुगतान की गणना भी 1 जुलाई 2004 से किया जायेगा. इस संबंध में मंत्रिपरिषद की 11 जुलाई की बैठक में स्वीकृति दी गयी थी.
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बता दें कि राज्य गठन के बाद पथ परिवहन निगम को घाटे की वजह उसे बंद कर दिया गया था. बाद में इसके कर्मियों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों में समायोजित किया गया था. कर्मियों ने समायोजन की गणना और निगम में कार्य अवधि किए जाने से मांग की थी और बकाया भुगतान उसी अनुरूप करने को कहा था. मामला हाइकोर्ट भी गया था जिसके बाद अब नया संशोधित आदेश आया है.




