
Patna : हाईकोर्ट ने रूपेश हत्याकांड में तीन दिनों तक पुलिस द्वारा युवक को हिरासत में रखे जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित व्यक्ति के रिश्ते में ममेरी भाभी लगने वाली रश्मि कुमारी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितु राज ने बताया कि याचिककर्ता ने पीड़ित को टार्चर करने, मारपीट करने और अपमानित करने के पूरे मामले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए 05 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग भी याचिका के द्वारा की है.
इसे भी पढ़ें:बगैर नेटवर्क के ई-पॉश कैसे करे काम, राशन के लिए एक-एक सप्ताह तक डीलरों के पास दौड़ लगा रहे कार्डधारी
मामले में आगे की सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद कि जाएगी. गौरतलब है कि पुलिस ने साकेत भूषण को इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रहे रुपेश मर्डर केस मामले में 30 जनवरी, 2021 को पटना के सगुना मोड़ के नजदीक स्थित टायर मॉल के पास से पल्सर बाइक के साथ हिरासत में लिया था.
इसे भी पढ़ें:किसान, महिलाएं और ग्रामीणों के विकास से होगा झारखंड का विकासः मुख्यमंत्री
02 फरवरी, 2021 को पटना सिटी के ए सीजेएम की अदालत में साकेत को पेश करने के लिए एक आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया था.
इसके बाद 03 फरवरी की रात 11.30 बजे साकेत भूषण को पुलिस ने पटना के इनकम टैक्स मोड़ के पास छोड़ दिया, लेकिन याचिकाकर्ता के पल्सर बाइक को अभी तक नहीं छोड़ा गया है.
इसे भी पढ़ें:IGNOU Admission 2021: जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी आखिरी तारीख




