
Ranchi: पंचायती राज विभाग, झारखंड की ओर से झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार- PESA) नियमावली 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित किया गया है. इसे विभागीय वेबसाइट http://www.jharkhand.gov.in/panchayatiraj पर उपलब्ध कराया गया है. अब विभाग ने इसके प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर लोगों से आपत्ति, सुझाव, मंतव्य की मांग की है. विभाग के उप निदेशक संदीप दूबे के मुताबिक झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार- PESA) नियमावली 2022 के संबंध में लोग ई-मेल [email protected] के जरिये अपना सुझाव, आपत्ति शेयर कर सकते हैं. एफ एफ पी भवन, रांची स्थित विभाग के कार्यालय में भी रजिस्टर्ड डाक के जरिये इसे भेज सकते हैं. जरूरत पड़ने पर विभाग के कार्यालय में हाथों हाथ भी जमा किया जा सकता है.
ग्राम सभा के सशक्तिकरण पर जोर
गौरतलब है कि पेसा के जरिये राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में ग्राम सभा के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है. गांवों के चहुमुखी विकास, स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन वगैरह के लिए उन्हें और प्रभावी बनाने की कवायद है. इसी संबंध में 26 जुलाई 2023 को पेसा संबंधी प्रारूप जारी किया गया है. इस आधार पर लोगों से अगस्त के आखिरी सप्ताह तक सुझाव, आपत्ति मांगे गए हैं.
इसे भी पढ़ें: पंचायती राज विभाग ने जारी किया झारखंड पेसा नियमावली का ड्राफ्ट, जानें मुख्य बिंदुओं को




