Bihar

तेजस्वी यादव को खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Patna: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकारी बंगले के मामले में राहत नहीं मिली. पटना उच्च न्यायालय ने तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रदेश सरकार के उनका बंगला खाली कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दी. ऐसे में तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना होगा. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके पांच देशरत्न मार्ग सरकारी बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को सही बताते हुए तेजस्वी को बंगले को खाली करने का आदेश दिया है.

ज्ञात हो कि पटना में 5 देश रत्न रोड स्थित उक्त बंगला तेजस्वी को बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था. पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 26 अक्तूबर को तेजस्वी द्वारा दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिए जाने पर उन्होंने खंडपीठ में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. वहीं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए पी़ शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के एक सदस्यीय बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि कोर्ट ने गुरुवार को ही इस मसले पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन आदेश को सुरक्षित रख लिया था.

बिहार सरकार ने तेजस्वी को पटना के एक पोलो रोड स्थित उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वर्तमान बंगले को आवंटित किया था. जबकि सुशील को 5 देश रत्न रोड स्थित तेजस्वी वाला सरकारी बंगला आवंटित किया था.

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