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पलामू : लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त, अबतक 66 पर प्राथमिकी दर्ज- 354 वाहन जब्त

Palamu :  कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव को लेकर घोषित लॉकडाउन का अनुपालन कराने का प्रयास तेज है. पलामू जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल बंद हैं.

वहीं लॉकडाउन की अवधि में वाहनों का परिचालन नहीं हो, इसे सुनिश्चित की गयी है. लॉक डाउन का अनुपालन कराने, अनावश्यक रूप से घरों से निकलने एवं बिना जरूरत वाहनों का परिचालन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से निपट रहा है.

इसके लिए शहरी एवं प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न चौक-चौराहे एवं प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस जवान लगाये गये है. लॉक डाउन की अवधि में बिना जरूरत वाहनों का परिचालन करने के आरोप पर जिले में अबतक 66 लोगों के खिलाफ संबंधित विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. वहीं 354 वाहनों को जब्त किया गया है.

मेदिनीनगर सदर अनुमंडल क्षेत्र में 28, छतरपुर में 7 एवं हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के 32 लोगों के खिलाफ संबंधित विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. बता दें कि 2 अप्रैल 2020 तक जारी शो-कॉज नोटिस का जवाब नहीं देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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निरंतर जारी है कार्रवाई

अपर समाहर्ता-सह-लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग के वरीय पदाधिकारी प्रदीप कुमार प्रसाद ने बताया कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है. जिले के विभिन्न अनुमंडल क्षेत्रों में दंडाधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. वैसे व्यक्ति जिन्होंने लॉक डाउन का उल्लंघन किया और जब उन्हें शो-कॉज किया गया तो वे शो-कॉज का जवाब भी नहीं दिये. ऐसे 66 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

जिले के विभिन्न अनुमंडल क्षेत्रों में वाहनों की जब्ती की गयी है. सदर अनुमंडल मेदनीनगर क्षेत्र में अबतक 204 वाहनों को जब्त किया गया है. छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में अबतक किये गये कार्रवाई में 62 वाहन जब्त हुए. इसके अलावा हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में अबतक 88 वाहनों को जब्त किया गया.

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर बिना किसी वाजिब कारण वाहनों के परिचालन पर 31 मार्च 2020 से सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई निरंतर जारी है.

वैसे व्यक्ति जो लॉक डाउन की अवधि में वाहनों का परिचालन किये हैं और उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है, उन्हें 24 घंटे के भीतर पलामू के अपर समाहर्ता सह लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग के वरीय पदाधिकारी के समक्ष लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. शो-कॉज का जवाब नहीं देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने संबंधित कार्रवाई की जाएगी.

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