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सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में अपील पर जल्द आ सकता है आर्डर, हाइकोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित

Rana Pratap Singh

Ranchi: वर्ष 2015 में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उनके गुर्गों की हत्या मामले में सजायाफ्ता विकास तिवारी, संतोष पांडे, विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडे और दिलीप साव की ओर से निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर जल्द फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में पांचों सजायाफ्ता की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

हजारीबाग की निचली अदालत ने वर्ष 2020 में मामले में विकास तिवारी और संतोष पांडे को उम्र कैद की सजा सुनाई थी . वहीं विशाल कुमार, राहुल देव पांडे और दिलीप साव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. साथ ही इनपर अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया था . बता दें कि हजारीबाग सदर कांड संख्या 610/2015 से संबंधित इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें से 5 लोग दोषी पाए गए थे. एक आरोपी शंभू तिवारी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था.

2015 में हुई थी सुशील श्रीवास्तव की हत्या

2 जून 2015 की सुबह 11:00 बजे गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उनके दो अन्य को जेपी कारागार से पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था. जहां पहले से घात लगाए अपराधकर्मियों ने एके -47 राइफल से कोर्ट परिसर में प्रवेश किया. सुशील श्रीवास्तव के कोर्ट पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग की गई. जिससे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अपराधियों की गोली से सुशील श्रीवास्तव, ग्यास खान और कमाल खान बुरी तरह से घायल हो गए. जिन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था.

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