
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ढिबरा की हो रही अवैध तस्करी को रोकने से संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जायेगा.
शर्तें तय की गयीं
राज्य में ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) के निष्पादन के लिए बिहार माइका एक्ट /रूल्स में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की वजह से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसमें तीन शर्तें रखी गयीं हैं. जिसका अनुपालन किया जाना है.
इसे भी पढ़ें:टी-शर्ट और मिठाई व टॉफी वितरण घोटाले की एसीबी जांच पर मुख्यमंत्री ने दी सहमति
प्रस्ताव में जो शर्तें रखी गयी हैं
- ढिबरा निष्पादन (अभ्रक स्क्रैप) का सर्वेक्षण किया जायेगा. इसमें उसके स्थल, वॉल्यूम और मात्रा का उल्लेख होगा. इससे ढिबरा की अवैध तस्करी को रोका जा सकेगा.
- ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) का रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त कर लिया जाये, ताकि स्पष्ट हो सके कि इसकी गुणवत्ता कैसी है.
- जो ढिबरा (अभ्रक स्क्रैप) वन क्षेत्र में अवस्थित है, उसके निष्पादन के पहले सक्षम प्राधिकार से फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिया जाये.




