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अब घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं स्टांप, 5 सितंबर से लागू होगी नयी व्यवस्था

Ranchi : झारखंड सरकार एवं स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के बीच एकरारनामा रद होने के बाद निबंधन विभाग अब नयी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. इस नयी व्यवस्था के तहत अब क्रेता या विक्रेता घर बैठ कर ऑनलाइन स्टांप की खरीद के साथ निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

लोगों को होगी सहूलियत

रांची जिला अवर निबंधक  अविनाश कुमार ने बताया कि नयी व्यवस्था लागू होने के बाद अब खरीदारों को काफी राहत  मिलेगी. पहले स्टांप की खरीद व निबंधन शुल्क भुगतान के लिए लोगों को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस नयी व्यवस्था के लागू होने के बाद से लोग घर बैठे स्टांप की खरीद कर सकते हैं.

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सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा

इस व्यवस्था के लागू होने से आम  लोग अतिरिक्त खर्च से भी बचेंगे साथ ही सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा. जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार के मुताबिक डीड ऑनलाइन किये जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा. स्टांप शुल्क की खरीद के लिए राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेंमेंट क्लिक करें. वहां पर स्टांप ड्यूटी सेलेक्ट करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना है.

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इसके बाद पार्टी वेंडर या वेंडी का नाम सेलेक्ट करेंगे वहां डिपोजिटर का नाम दिखेगा, यहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रोसिड करने के साथ ही ऑनलाइन भुगतान हो जायेगा. भुगतान का पूरा प्रोसेस खत्म होते के बाद स्टांप का प्रिंट ले सकते हैं. होल्डिंग कारपोरेशन से चार सितंबर तक खरीदा गया स्टांप ही मान्य रहेगा. इस स्टांप का इस्तेमाल आगामी कुछ दिनों तक किया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त ई-चालन के माध्यम से SBI की प्राधिकृत शाखा से भी  स्टाम्प का भुगतान किया जा सकता है. कॉर्पोरशन को मिल रहा कमीशन अब सरकार के खाते में जायेगा. इससे सरकार को अतिरिक्त आय होगी. साथ ही निबंधन करनेवाले क्रेता-विक्रेता, दस्तावेज लेखक, वकील को भी लाभ होगा. निबंधन विभाग के NGDRS पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज निबंधन, सच्ची प्रतिलिपि, खोज, सम्पति अवभार एवं अन्य सभी कार्य ई ग्रास के माध्यम से किये जा सकते हैं.

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