
Ranchi: सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित धनंजय कुमार झा की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका की भी सुनवाई इस जनहित याचिका के साथ करने का आग्रह किया गया. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने धनंजय कुमार झा की जनहित याचिका के साथ ही राजकुमार की अवमानना याचिका की भी सुनवाई निर्धारित करते हुए अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. जिस पर खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया. इससे पहले हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों कि नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था. उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने पर वर्ष 2021 में प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की है. बता दें कि राजकुमार की ओर से इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका (आइए) दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर लेने का अंडरटेकिंग दिया था लेकिन अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है.
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