
Ranchi: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने पीएमएलए की विशेष अदालत के 25 सितंबर 2012 एवं 13 जून 2018 के फैसले में किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करते हुए मनोज पुनमिया की याचिका को खारिज कर दिया.
बता दें कि मनोज पुनमिया की डिस्चार्ज पिटीशन को पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावे अरविंद व्यास, मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपियों के खिलाफ ईडी ने ईसीआईआर 2/2009 दर्ज कराया था. मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. फिलहाल इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में गवाही चल रही है.




